RPSC SI 2021 Cancel News: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए आरपीएससी एसआई भर्ती 2021 रद्द के लिए बड़ा फैसला सुनाया है । हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस भर्ती के लिए फैसला सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया पर फिर से रोक लगा दी है । जिसके कारण अब इस भर्ती के लिए पोस्टिंग, ट्रैनिंग और नए आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। जानें इस अहम फैसले की पूरी जानकारी और आगे की सुनवाई के बारे में।
राजस्थान हाईकोर्ट ने जस्टिस समीर जैन की अध्यक्षता में एसआई भर्ती 2021 के लिए बड़ा फैसला सुनाया गया। इस फैसले में हाईकोर्ट ने SI भर्ती की ट्रेनिंग, पोस्टिंग और नए आदेशों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले के तहत कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट किया है कि जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता, कोई भी नई प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है।
RPSC SI 2021 Cancel News
हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से सवाल भी किया कि क्या सरकार को अपनी जांच एजेंसी (SIT), पुलिस मुख्यालय और एडवोकेट जनरल की राय पर विश्वास नहीं है। कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपके पास SIT और पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट है, फिर भी वे फैसला लेने में देरी क्यों कर रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी तय की है, और यह भी कहा कि इस दौरान कोई नई प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी।
दरअसल, इस भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक के आरोप सामने आए थे, जिसके चलते कई ट्रेनी SI गिरफ्तार हुए हैं। ये मामला अब तक जांच के दायरे में है, और इस पर फैसला लिया जाना बाकी है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जब तक जांच और सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, कोई भी नई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सरकार ने पेश किया ये जवाब
राजस्थान सरकार ने इस मामले में अपनी ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए कोर्ट में जवाब पेश किया। सरकार ने कहा कि SI भर्ती 2021 को रद्द नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि SIT की जांच जारी है और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सरकार का तर्क था कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से वैध थी, और भर्ती को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
पेपर लीक मामला और एसआई भर्ती की स्थिति
याचिकाकर्ता के वकील, हरेंद्र नील, ने कोर्ट में यह तर्क रखा कि स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) ने पहले ही SI भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की सिफारिश की थी, जिसे पुलिस मुख्यालय ने भी समर्थन किया। इसके अलावा, एडवोकेट जनरल ने भी सलाह दी थी कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए और फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाए। याचिकाकर्ता का आरोप था कि सरकार ने इन महत्वपूर्ण सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए उम्मीदवारों की ट्रेनिंग और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसे कोर्ट ने रोक दिया है।
एसओजी और पुलिस विभाग की कार्रवाई
हाईकोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि सरकार के पास SIT, पुलिस मुख्यालय और AG की रिपोर्ट मौजूद है, फिर भी वह निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है। कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि क्या सरकार को अपनी एजेंसी और रिपोर्टों पर विश्वास नहीं है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या इन रिपोर्टों का कोई महत्व नहीं है, जबकि सभी सामग्री पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।
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50 प्रशिक्षु एसआई गिरफ्तार, 20 को निलंबित किया गया
राजस्थान SI भर्ती 2021 में पेपर लीक के आरोपों के कारण यह मामला गंभीर विवादों में घिर गया था। अब तक, एसओजी ने इस मामले में 50 प्रशिक्षु एसआई को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 25 को जमानत मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त, पुलिस विभाग ने 20 प्रशिक्षु एसआई को निलंबित किया है। हाल ही में, जयपुर और उदयपुर रेंज से 11 प्रशिक्षु एसआई, बीकानेर रेंज से 8 और अजमेर रेंज से 1 प्रशिक्षु एसआई को निलंबित किया गया है।
सरकार को चेतावनी, 10 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
यह मामला अब अदालत में चल रहा है, और इसे लेकर सरकारी अधिकारी और याचिकाकर्ता दोनों ही अपने-अपने दृष्टिकोण पेश कर रहे हैं। कोर्ट का यह कदम सरकार के लिए एक चेतावनी है कि वह जल्द से जल्द एक स्पष्ट निर्णय लें। राजस्थान सरकार अब तक इस मामले में स्पष्टता लाने में नाकाम रही है। कोर्ट ने पहले ही सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया था, जिसे बढ़ाकर 48 घंटे और दिया गया था।
इसके बावजूद, सरकार ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब, कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की है और सरकार को आदेश दिया है कि वह जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले।
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